वन विभाग ने मसूरी क्षेत्र में नोटिफाइड क्षेत्रों में अवैध प्लांटिंग पर विधिसम्मत ध्वस्तीकरण किया। 

उत्तराखंड देहरादून/मसूरी

मसूरी। मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत मसूरी रेंज में स्थित हाफ वे किंग लॉज में अधिसूचित निजी वन भूमि के अन्तर्गत लगभग 10 बीघा में हो रही अवैध प्लाटिंग, अवैध पुश्ता निर्माण व अवैध मार्ग के निर्माण को मसूरी वन प्रभाग ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी से ध्वस्त किया गया
मसूरी वन प्रभाग ने मसूरी के पार्क इस्टेट अधिसूचित निजी वन भूमी के अन्तर्गत विशिंग वैल नामक स्थान पर मार्ग के दोनो ओर निर्मित अवैध पुश्ता निर्माण लगभग 100 मीटर अवैध पुश्ते को ध्वस्त किया गया। अधिसूचित निजी वनभूमि में बिना सक्षम अनुमति के पुश्ता निर्माण एवं अन्य सी०सी० कार्य जिसमें गैरवानिकी कार्य किए गए थे, जो कि उ0प्र0 प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट 1948 की धारा 7 व 15 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा2.3(क) व माननीय सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय गोदा वर्मन तिरूमलपद वीएस यूनियन ऑफ इण्डिया दिनांक 12/12/1996 का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी के निर्देशों के अनुपालन में  उक्त क्षेत्रों में अवैध रूप से बनाए गए पुश्ता एवं अन्य सी०सी० कार्य जैसे गैर वानिकी कार्यों पर धवस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण की गई। उक्त कार्यवाही में रेंज अधिकारी महेन्द्र सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी अभिषेक सजवाण, सबलाराम, आनन्द रांगड़, इप्सा भटट वन बीट अधिकारी राहुल, हरेन्द्र सिंह, दलवीर सिंह सजवाण, ख़ुशीराम बहगुणा, अनिल कुमार, अकांक्षा चौहान, आस्था आदि कार्मिक उपस्थित रहे।