उत्तराखंड : कोविड 19 के New Variant B.1.1.529 ‘Omicron’ को World Health Organization (WHO) ने Variant of Concern (VoC) घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है।
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 21 दिसम्बर 2021 (संलग्नक-01 ) एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 27 दिसम्बर 2021 (संलग्नक-02) के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 834 / USDMA/792 (2020), दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को अवक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश पारित किए जाते हैं
1. राज्य में Night Curfew रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में निम्नवत् सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है –
1A. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24X7) रहेगी जैसे:
1. चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें।
ii. डिस्पेंसरी कैमिस्ट, फार्मेसी जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकाने ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकाने
iii. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers) |
iv. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID-19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान
V. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सान और दवा की बिक्री और आपूर्ति
vi. COVID-19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम केयर प्रोवाइडर डायग्नोस्टिक्स सप्लाई चेन फर्ल्स आदि शामिल हैं।
vil दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयाँ
viii. एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा / स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान
1B. निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे (24X7):
तेल और गैस क्षेत्र जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।
राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण।
डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
राज्य में नगरपालिका / स्थानीय निकाय स्तरों पर जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन टेलीकॉम टावरों के रख-रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन
vi. COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन / प्लम्बर को अपने व्ययावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेगी।
1C. निम्नलिखित गतिविधियां दैनिक रूप (24X7) में अनुमन्य है:
1. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर-राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
H ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट DTDC Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
iv. खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी। प्रिंटिंग प्रेस प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया
V. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
vi. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट
vii. viii. बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयाँ और सेवाऐं। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।
IX. कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं।
X. ऑटो-मोबाईल मरम्मत की दुकानें।
xi. क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिन्हित किए गए प्रतिष्ठान उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से (Intra-state and परिवहन Inter-state आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एस०ओ०पी० के अधीन जारी रहेगा। विक्रम, ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति है।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी Armed Forces (Army and CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT) की आवश्यकता नहीं होगी। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GO]] [and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की (24×7) अनुमति है।
V. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान की लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से (24×7) अनुमति है।
vi. अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने संगठनों / संस्थानों द्वारा जारी किए गए वैध आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत (24×7) अनुमति है।
vii. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/ टैक्सियों/ ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति (24×7) दी जाएगी।
viii. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति (24×7) होगी।
ix. आवश्यक सेवाओं आपातकालीन और COVID-19 में शामिल प्रबंधन सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी कार्मिकों एवं वर्णित संगठन के वाहनों को चलने की अनुमति (24×7) होगी।
X.सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात निर्यात आवागमन की अनुमति (24×7) है।
xi सभी चिकित्सा कर्मियों, नसों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति (24×7) है। xii. निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति (24×7) है।
IE. समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से निम्नानुसार संचालित रहेगी (24×7)
1. किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य बुवाई, नर्सरी की तैयारी भूमि की तैयारी, सिंचाई, रोपण, कटाई, थेजिंग, प्रसंस्करण (Processing) और पैकिंग आदि।
ii. कृषि / बागवानी / पलोरिकल्चर से संबंधित अन्य गतिविधियों जैसे खरीद, वितरण, पैकेजिंग, वेयरहाउस मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी और उसके स्पेयर पार्टस, उर्वरक, कीटनाशक आदि से सम्बंधित दुकानें।
iii. दुग्ध प्रसंस्करण (Processing) सयंत्रों द्वारा परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री
iv. पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन और हैचरी सहित पशुपालन फार्मों के संचालन संबधी गतिविधियां।
IF. सरकारी और निजी उद्योग / औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन (24×7) के संबंध में i All Industries in both urban and rural areas shall operate with strict adherence to SOPs and Covid-19 safety protocol.
ii. जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई/ कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएगे।
1G. सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति (24×7) होगी:
i. सभी निर्माण गतिविधियों तथा उनमें कार्यरत वाहन / मजदूरों की आवाजाही को स्थानीय पुलिस / प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा ।
2. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुले रहेंगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बन्दी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार (श्रम विभाग के आदेशानुसार) होगी।
च आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
covid guidelines 5-1-22.p…
3. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination (दोनो नोज) का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
4. देश भर में ‘Omicron’ के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मण्डी, सॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
5. कोविय-19 के New Variant (B.1.1.529) ‘Omicron’ से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।
6. General Directives for COVID-19 Management:
राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा –
i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को फेस कदर / मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।
7. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जाती है :
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति Persons with co-morbidities.
गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।
8. दंड के प्रावधान :
1. COVID Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
उदरा आदेश दिनांक 07 जनवरी, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे।
While adjusting for a wide range of variables that may be related to hyponatremia, we cannot exclude the possibility of residual confounding from factors not accounted for priligy and viagra 129, 5501 5517 2019