राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत लोक अदालत में 34 मामलों का निस्तारण किया गया।

उत्तराखंड देहरादून/मसूरी

मसूरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश व उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के राष्ट्रीय लोक अदालत में पीठ संख्या 23 ने 40 मामलों पर सुनवाई की गयी जिसमें 34 मामलों का निस्तारण किया गया।


कचहरी स्थित सिविल न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज राणा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जो मामले आपसी सहमति से निपटाये जा सकते हैं जिसमें फौजदारी, के समनीय प्रकृति के वाद, धारा 138एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक, कुटुंब न्यायालयों के वाद, राजस्व संबंधित वाद, जिसमें विद्युत, जल, बिलों के मामले, वेतन संबंधी व सेवानिवृत्ति, वसूली संबंधित वाद, आदि आत है जिसमें दोनो पक्षों की सहमति होने पर निस्तारण किया जाता है। इस मौके पर लोक अदालत के नामित सदस्य अधिवक्ता मनोज सैली ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में उन्ही वादों को निपटाया जाता है जिसमें दोनों पक्षों के बीच सहमति बन जाती है, इस अदालत में कई मामले ऐसे भी थे जिसमें एक पक्ष किन्ही कारणों से नहीं आ पाये उसमें वीडियों कॉल व कान्फ्रेस काल पर सहमति लेकर निपटाये गये। जो नहीं पहुंच पाये उन मामलों को अगली लोक अदालत में निपटाया जायेगा। शिविर में विभिन्न 40 मामलों मेंं से चौतीस मामले निपटाये गये व वित्तीय संस्थाओं के 4020763 रूपये का सेटलमेंट अमाउंट निस्तारित किया गया।